बिहारशरीफ नाबालिग रेपकांड : पीड़िता के पिता ने कहा, मिले कड़ी सजा, विधायक राजबल्लभ समेत ये दोषी करार

Updated at : 16 Dec 2018 8:34 AM (IST)
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बिहारशरीफ नाबालिग रेपकांड : पीड़िता के पिता ने कहा, मिले कड़ी सजा, विधायक राजबल्लभ समेत ये दोषी करार

बिहारशरीफ : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नवादा के विधायक राजबल्लभ प्रसाद समेत छह आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद पीड़िता के पिता समेत अन्य परिजनों ने खुश जाहिर की. अब उनकी निगाहें 21 दिसंबर को सुनायी जाने वाली सजा पर टिकी हैं. पीड़िता के पिता ने कहा कि सभी दोषियों को […]

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बिहारशरीफ : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नवादा के विधायक राजबल्लभ प्रसाद समेत छह आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद पीड़िता के पिता समेत अन्य परिजनों ने खुश जाहिर की. अब उनकी निगाहें 21 दिसंबर को सुनायी जाने वाली सजा पर टिकी हैं. पीड़िता के पिता ने कहा कि सभी दोषियों को कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
नाटकीय ढंग से कोर्ट में किया था सरेंडर : नौ फरवरी, 2016 को बिहारशरीफ महिला थाने में यह मामला दर्ज होने के बाद 15 फरवरी,2016 को बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने विधायक राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था.
23 दिन फरार होने रहने के बाद राजबल्लभ 10 मार्च, 2016 को पुरानी मारुति कार से अचानक पहुंच कर बिहारशरीफ के एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में सरेंडर किया था, जबकि उनके सरेंडर की भनक लगने के बाद राजबल्लभ को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट परिसर में पहले से पुलिस की टीम तैनात थी. लेकिन, उसे चकमा देकर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी : पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 30 सितंबर को विधायक राजबल्लभ प्रसाद को जमानत दे दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राजबल्लभ प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उसको दोबारा सरेंडर करना पड़ा था.
ये दोषी करार
विधायक राजवल्लभ प्रसाद
संदीप सुमन
पुष्पेंद्र कुमार
राधा देवी
सुलेखा देवी (राधा की बेटी )
छोटी उर्फ अर्पित
टिशू कुमार
एक नजर में घटनाक्रम
06 फरवरी, 2016 विधायक राजबल्लभ यादव ने नवादा के अपने आवास पर नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म
09 फरवरी, 2016 बिहारशरीफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज
10 फरवरी, 2016 नालंदा पुलिस ने पीड़िता से घटनास्थल नवादा स्थित मकान की पहचान करायी.
13 फरवरी, 2016 पीड़िता ने ने विधायक राजबल्लभ का फोटो देखकर पहचान की, डीआईजी शालीन ने राजबल्लभ की गिरफ्तारी का आदेश दिया.
14 फरवरी, 2016 जांच के लिए फोरेंसिक टीम नवादा स्थित आवास पर पहुंची.
15 फरवरी, 2016 विधायक के पास लड़की को पहुंचाने वाली सुलेखा का कथित पति अरुण गिरफ्तार. राजबल्लभ राजद से निलंबित.
19 फरवरी, 2016 सुलेखा के दामाद संदीप को हिरासत में
20 फरवरी, 16 निचली अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
22 फरवरी, 16 विधायक सहित आरोपितों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कोर्ट से इश्तेहार जारी
23 फरवरी, 16 नवादा में विधायक के आवास व बिहारशरीफ स्थित सुलेखा के घर पर इश्तेहार चिपकाये गये.
25 फरवरी, 2016 सुलेखा देवी समेत चार गिरफ्तार किया, सुलेखा ने विधायक के पास लड़की पहुंचाने की बात स्वीकारी.
27 फरवरी, 2016 बिहारशरीफ कोर्ट ने विधायक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया
28 फरवरी, 16 नवादा व पटना स्थित विधायक के आवासों पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई.
10 मार्च, 2016 विधायक राजबल्लभ ने बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया
20 अप्रैल, 2016 कोर्ट में आरोपपत्र दायर
06 सितंबर,2016 कोर्ट ने आरोप गठित किया
राजबल्लभ पहले मौजूदा विधायक जो रेप मामले में दोषी करार
राजबल्लभ प्रसाद बिहार के पहले एेेसे विधायक हैं जो पद पर रहते हुए रेप मामले में दोषी करार दिये गये हैं. इससे पहले 90 के दशक में विधायक योगेंद्र सरकार पर रेप का आरोप लगा था. लेकिन, सजा उन्हें तब सुनायी गयी जब वे पूर्व हो गये. लेकिन, रेप के मामले में अबतक कोई विधायक दोषी करार नहीं दिये गये थे. विधायक राजबल्लभ को कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया है.
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