Nagar Nigam Election: पटना में तैनात रहेंगे 24,720 कर्मी और पदाधिकारी, जानें बूथों पर क्या होगी व्यवस्था

Updated at : 18 Sep 2022 7:26 PM (IST)
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Nagar Nigam Election: पटना में तैनात रहेंगे 24,720 कर्मी और पदाधिकारी, जानें बूथों पर क्या होगी व्यवस्था

Nagar Nigam Election: पटना जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन की निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान एवं मतगणना के लिए लगभग 24,720 कर्मियों को लगाया जायेगा. चुनाव में बूथ पर तैनात प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पांच मतदान पदाधिकारी शामिल रहेंगे.

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Nagar Nigam Election: पटना जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन की निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान एवं मतगणना के लिए लगभग 24,720 कर्मियों को लगाया जायेगा. चुनाव में बूथ पर तैनात प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पांच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल रहेंगे. पांच मतदान पदाधिकारी में से एक मतदान पदाधिकारी (पी3सी) मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन संबंधी कार्य करेंगे. इन कर्मियों और पदाधिकारियों का चयन और तैनाती रैंडमाइजेशन तकनीक से की जायेगी. शनिवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दी गयी. बैठक में आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा की गयी. इसमें डीएम ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद हैं जिसमें पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर इवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है.

निर्वाचन में लगे हर कर्मी को दिया जायेगा प्रशिक्षण

डीएम ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र का तामिला कराने का निर्देश दिया है. प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण देने को कहा है. गौरतलब है कि लगभग 30,000 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को छह विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा.

सभी मतदान केंद्रों का बनेगा रूट चार्ट

डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का रूट चार्ट भी बनाने को कहा है. डीएम ने कहा कि अनुमंडल मुख्यालयों सहित संबंधित नगर निकायों में स्थानों को क्लस्टर के रूप में चिन्ह्ति किया जाये. क्लस्टर के रूप में चिन्ह्ति किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि इससे संबद्ध मतदान केंद्र पर कम समय में आसानी से पहुंचा जा सके. मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी तथा जरूरी संख्या में इवीएम मास्टर ट्रेनर को प्रतिनियुक्त किया जायेगा. प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम तीन इवीएम होने के कारण सामान्यतः तीन मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी का गठन होगा.

नगर निगम के एक वार्ड में होगी दो सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

प्रत्येक नगर पंचायत के दो वार्ड पर एक, नगर परिषद के एक वार्ड पर एक एवं प्रत्येक नगर निगम के एक वार्ड पर न्यूनतम दो सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जायेगी. इसके साथ एक अतिरिक्त कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति होगी जो इवीएम मास्टर ट्रेनर के कर्मी होंगे. डीएम ने हथियारों के सभी वैध लाइसेंसधारियों के लाइसेंस पर रखे जा रहे हथियार और कारतूस का भौतिक सत्यापन-निरीक्षण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सत्यापन में विफल रहने वाले लाइसेंसधारियों का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

असमाजिक तत्वों से सख्ती से निबटने की है तैयारी

डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को सख्ती से निबटा जायेगा. निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है. असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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