मीनापुर छात्रा अपहरण मामले में शिक्षक दोषी, तीन अगस्त को तय होगी सजा

सांकेतिक तस्वीर
मीनापुर में छात्रा के अपहरण मामले में एक विशेष POCSO कोर्ट ने शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी. पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के आधार पर पुलिस ने जांच की और शिक्षक को गिरफ्तार किया था.
Muzaffarpur News: मीनापुर की छात्रा के अपहरण मामले में विशेष कोर्ट POCSO एक्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया.
छात्रा के अपहरण मामले में शिक्षक दोषी करार
मामले में पीड़िता के पिता ने 15 जून 2026 को मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक कुश कुमार उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया. आरोपित शिक्षक पीड़िता के घर आकर उसे कोचिंग पढ़ाता था.
अस्पताल से लौटने पर घर में नहीं मिली छात्रा
प्राथमिकी के अनुसार, 12 जून को पीड़िता के पिता अपनी पत्नी के साथ अस्पताल गए थे. अगले दिन जब दोनों वापस लौटे तो उनकी पुत्री घर पर नहीं थी. खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपित शिक्षक ने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण किया है.
पुलिस ने छात्रा को बरामद कर शिक्षक को किया गिरफ्तार
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 16 जून को मानिकपुर इलाके से पीड़िता को अभिरक्षा में लिया. इसके बाद आरोपित शिक्षक कुश कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपित उसे दिल्ली ले गया था.
30 जून को दाखिल हुआ आरोप पत्र
मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 30 जून 2026 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने विशेष POCSO कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया.
तीन अगस्त को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई
अदालत के फैसले के बाद अब मामले में सजा के बिंदु पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी. इसके बाद दोषी शिक्षक को दी जाने वाली सजा को लेकर अदालत अपना निर्णय सुनाएगी.
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By Premanshu Shekhar
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