बड़े टैक्स बकायेदारों पर चला निगम का डंडा, 30 सितंबर के बाद लगेगा 1.5% ब्याज

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस बल के साथ कार्रवाई से हड़कंप मचा है, और एक स्कूल संचालक ने तुरंत बकाया राशि चुका दी. आम नागरिकों से भी 30 सितंबर तक एडवांस टैक्स जमा करने की अपील की गई है.

विज्ञापन

Municipal Corporation Holding Tax: मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बड़े टैक्स बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े वसूली अभियान का असर अब धरातल पर दिखने लगा है. वर्षों से होल्डिंग टैक्स दबाकर बैठे निजी प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों के खिलाफ निगम ने पुलिस बल के साथ सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है. टैक्स दारोगा और तहसीलदारों की टीम जब पुलिस बल के साथ बकायेदारों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो सामाजिक बदनामी और कानूनी कार्रवाई के डर से बकायेदार खुद आगे आकर राशि जमा करने लगे हैं.

विज्ञापन

मिठनपुरा के रामबाग में निगम टीम की दबिश, स्कूल संचालक ने भरा टैक्स

वसूली अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम की विशेष टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग इलाके में जोरदार दबिश दी. पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस अचानक छापेमारी से क्षेत्र के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अफरा-तफरी मच गई. कड़ी कानूनी कार्रवाई और जब्ती के डर से इलाके के एक नामी निजी स्कूल संचालक ने आनन-फानन में नगर निगम के खाते में अपने बकाया होल्डिंग टैक्स की एक मोटी रकम जमा कराई.

वार्ड स्तर पर तैयार हुई बड़े बकायेदारों की सूची

प्रभारी टैक्स शाखा रवि रंजन राज ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में लंबे समय से टैक्स न चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की सूची वार्डवार तैयार कर ली गई है. इन सभी को पहले ही नोटिस जारी कर समय दिया गया था. अब चिन्हित किए गए प्रत्येक बकायेदार के घर पुलिस बल के सहयोग से निगम की टीम बारी-बारी से पहुंचेगी और बिना किसी रियायत के सख्ती से वसूली अभियान चलाएगी.

30 सितंबर तक एडवांस टैक्स जमा करने का विशेष मौका

नगर निगम प्रशासन ने आम शहरवासियों और गृहस्वामियों से भी समय सीमा के भीतर अपना होल्डिंग टैक्स जमा करने की पुरजोर अपील की है. चालू वित्तीय वर्ष का एडवांस टैक्स बिना किसी पेनाल्टी (जुर्माना) के जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है. समय से पहले भुगतान करने पर नागरिकों को कानूनी झंझटों से भी मुक्ति मिलेगी.

समय सीमा बीतने पर लगेगा 1.5% मासिक ब्याज

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 30 सितंबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स जमा करने वाले गृहस्वामियों को मूल राशि के साथ 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा. निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और ब्याज से बचने के लिए समय पर अपना टैक्स जमा कराएं.

यह भी पढ़ें... तिरहुत स्नातक क्षेत्र से RJD प्रत्याशी बनीं डॉ. रश्मि विनायक गौतम, पूर्व MLC की बहू पर पार्टी ने जताया भरोसा

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन