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रिटर्न नहीं चुकाने वाले कारोबारियों का लाइसेंस होगा रद्द

Updated at : 20 Jan 2025 8:51 PM (IST)
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रिटर्न नहीं चुकाने वाले कारोबारियों का लाइसेंस होगा रद्द

License of businessmen will be canceled

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उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर 2019-20 में रजिस्ट्रेशन कराये करीब 2500 कारोबारियों ने जीएसटी नंबर लेने के बाद से रिटर्न दाखिल नहीं किया है. राज्य कर विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ है. ऐसे करोबारियों के इमेल पर नोटिस भेजा गया है, लेकिन कारेाबारियों का जवाब नहीं आया है. अब विभाग ऐसे करोबारियों की पहचान करेगी. यदि उनका कारोबार चालू होगा तो उन पर टैक्स सहित पेनाल्टी लगायी जायेगी. लाइसेंस लेने के बाद कारोबार की शुरुआत नहीं होगी तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. राज्य कर विभाग के पदाधिकारियों की माने तो बैंक से लोन के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने जीएसटी लाइसेंस लिया था, लोन नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपना लाइसेंस रद्द नहीं कराया. विभाग के प्रमंडलीय राज्य कर अपर आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसे कारोबारियों की पहचान कर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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