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जेल में बंद कुख्यात गोविंद की जमानत खारिज

Updated at : 30 Nov 2024 8:55 PM (IST)
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जेल में बंद कुख्यात गोविंद की जमानत खारिज

जेल में बंद कुख्यात गोविंद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई कर इसे खारिज कर दिया.

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर जेल में बंद कुख्यात गोविंद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई कर इसे खारिज कर दिया. जमानत पर गोविंद की ओर से उनके अधिवक्ता मुकेश कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है. पुलिस ने साजिश के तहत उसे फंसाया है. उसके पास या उसकी गाड़ी से कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई थी. इसी मामले में जेल भेजे गये गोविंद के ड्राइवर व शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर कोठिया निवासी नितेश की जमानत निचली अदालत ने 11 नवंबर को खारिज कर दिया था. मुशहरी थाने की पुलिस ने गोविंद को बीते 25 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था.उसके पास से सीजेड पिस्टल एवं दो अलग-अलग मैग्जीन समेत 74 गोलियां जब्त की गयी थीं. वह कार से ही पटना से मुजफ्फरपुर आया था और लौटने के दौरान उसे वाहन जांच में पकड़ लिया गया. मामले में एसआइ तेज प्रकाश सिंह के बयान के आधार पर मुशहरी थाने में एफआइआर दर्ज कर गोविंद और उसके कार चालक नीतीश को 26 अक्तूबर को जेल भेजा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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