प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन सख्त, 12 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन सख्त, 12 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

नगर पंचायत ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा।

विज्ञापन

Pakridayal Plastic Ban:  नगर पंचायत क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथिन, प्लास्टिक के ग्लास, कप, चम्मच और स्ट्रॉ सहित अन्य सिंगल यूज उत्पादों की बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और उपभोक्ताओं के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

आपके शहर में

विज्ञापन

दुकानों में सघन छापेमारी, 10 किलो प्लास्टिक जब्त

नगर पंचायत के स्वच्छता पदाधिकारी उज्ज्वल कुमार के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान प्रशासनिक टीम ने:

  • 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद जब्त किए.
  • नियमों का उल्लंघन कर पॉलीथिन में सामान बेचने वाले 12 दुकानदारों से मौके पर जुर्माना वसूला.
  • सभी व्यापारियों को भविष्य में प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल न करने की अंतिम चेतावनी दी.

प्रतिष्ठानों को कड़ी हिदायत, दोबारा पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

स्वच्छता पदाधिकारी ने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों को प्लास्टिक की थैलियों में सामान न दें. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का व्यापार करना कानूनन अपराध है. उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें. प्रशासन ने कहा कि यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: कस्तूरबा व मॉडल स्कूल का एसडीओ ने किया औचक निरीक्षण, बंद आरओ पर संचालक व वार्डन को लगाई फटकार


विज्ञापन
नवीन कुमार

लेखक के बारे में

By नवीन कुमार

नवीन कुमार प्रिंट माध्यम में 16 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन