अहियापुर थाना क्षेत्र के बाउंड्री तोड़ रंगदारी मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार, कोर्ट से मिली राहत
बाउंड्री तोड़ रंगदारी मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार, कोर्ट से मिली राहत
मुजफ्फरपुर में बाउंड्री तोड़कर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसे पीआर बांड पर रिहा कर दिया है. इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत मिली है.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने में दर्ज बाउंड्री तोड़कर रंगदारी मांगने से जुड़े मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. इस मामले में आयाची ग्राम के रहने वाले अप्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक कुमार को पुलिस ने दबोच लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया.
Boundary demolition: कोर्ट के आदेश पर पीआर बांड पर रिहाई
अदालत में पेशी के दौरान साक्ष्य के अभाव को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी अभिषेक कुमार को पीआर बांड पर छोड़ने का आदेश दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औराई के बेदौल असली निवासी सनोज कुमार ने अहियापुर थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
कई आरोपियों को मिली नियमित और अग्रिम जमानत
दूसरी तरफ, बाउंड्री तोड़कर मारपीट करने के इसी मामले में आरोपी तुषार सिंह उर्फ सन्नी कुमार को रेगुलर जमानत मिल गई है. इसके अलावा अवनेश कुमार, अमित कुमार सिंह, ठाकुर दिगंबर आजाद उर्फ पिंटू शांडिल्य और निखिल राज को अदालत की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है. इन सभी आरोपियों को एडीजे-आठ की अदालत से नियमित व अग्रिम जमानत का लाभ मिला है.
सुमित कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई
इधर, नरियार निवासी सुमित कुमार श्रीवास्तव की तरफ से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान जिला जज ने इस याचिका को आगे की सुनवाई के लिए एडीजे-आठ के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जिस पर अब आगामी 18 सितंबर को सुनवाई की जाएगी.
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