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शराब की खेप के साथ पकड़े गये चालक को पांच साल की सजा

Updated at : 27 Nov 2024 8:14 PM (IST)
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शराब की खेप के साथ पकड़े गये चालक को पांच साल की सजा

शराब की खेप के साथ पकड़े गये चालक को पांच साल की सजा

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-विशेष एक्साइज कोर्ट नंबर 2 के जज ने सुनाया फैसला

मुजफ्फरपुर.

शराब तस्करी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एक्साइज कोर्ट दो के जज मोहम्मद एनायत करीम ने दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश शामली जिला के मामौर निवासी टैंकर ड्राइवर राजवीर सिंह को पांच साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. 12 अक्टूबर 2023 से वह जेल में बंद है. मोतीपुर पुलिस ने राजवीर पर पांच जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी .सरकार की ओर से स्पेशल पीपी सुनील कुमार एवं उत्पाद विभाग के अधिवक्ता रिजवान अहमद एजाज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

अंबाला से आयी थी शराब की खेप

11 अक्तूबर 2023 को मोतीपुर पुलिस ने इनपुट के आधार पर थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास ट्रक से भारी मात्रा में शराब पकड़ी थी. जमादार प्रदीप कुमार राय के बयान पर राजवीर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. बयान में बताया गया था कि 11 अक्तूबर को वह गश्ती पर थे. थानाध्यक्ष ने फोन किया कि उत्पाद विभाग पटना से सूचना आयी है कि मोतीपुर के एन एच -28 स्थित एक ढाबा के पास यूपी नम्बर की ट्रक खड़ी है. जिसपर काफी मात्रा में शराब लदी है. जब टीम पहुंची तो पुलिस बल को देखते ही वांछित ट्रक के केबिन से एक आदमी उतर कर भागने लगा. उसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया. पकड़े गये आदमी से पूछताछ की तो उसने नाम राजवीर बताया और घर उत्तर प्रदेश शामली जिला के मामौर बताया. बताया कि ट्रक में कपड़ा लदा है. जब ट्रक की जांच की गयी तो अंदर से 605 कार्टन विभिन्न ब्रांड की शराब मिली.पूछताछ में चालक ने बताया कि शराब की खेप अम्बाला से लोड कर लायी गयी थी.

शराब मामले में जब्त वाहनों की नीलामी 17 को

मुजफ्फरपुर.

शराब मामले में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी 17 दिसंबर को जिला परिषद सभागार में होगी. इसकी सूचना समाहर्ता के आदेश से जारी की गयी है. जब्त वाहनों में कार, बाइक, ट्रक, स्कूटी समेत अन्य वाहन हैं. वाहनों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण एमवीआइ ने किया है. इसके लिए वाहन के निर्धारित मूल्य का 20 प्रतिशत सुरक्षित राशि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमा करना होगा।तभी वे नीलामी में भाग ले पाएंगे। अगर उक्त वाहन किसी और ने बोली लगाकर ले लिया तो सुरक्षित जमा राशि संबंधित को लौटा दी जायेगी. नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के 24 घंटे के अंदर पूरी राशि जमा करना होगा. इसे लेकर समिति का गठन किया गया है. इसमें अपर समाहर्ता से लेकर मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. नीलामी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. इसे लेकर समाहर्ता ने सभी जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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