आयकर रिटर्न भरने से पहले चेक कर ले एआइएस
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 May 2024 8:06 PM
Check AIS before filing income tax return
31 जुलाई तक रिटर्न की अंतिम तिथि, टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने दी सलाह उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. रिटर्न भरने से पहले पोर्टल पर अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) चेक करना जरूरी है. अगर विवरण में कोई गलती नजर आये जो इनकम टैक्स विभाग को अपना फीडबैक भी दे, जिससे वह अपनी गलती सुधार सके. टैक्स भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, इस पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने आयकर दाताओं को सलाह दी है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि पहले एआइएस में रियल टाइम फीडबैक देने की सुविधा नहीं थी. विभाग ने इसे पहली बार शुरू किया है. एआइएस में साल भर के दौरान किए गये वैसे सभी वित्तीय लेन-देन का पूरा विवरण होता है, जिस पर टैक्स लिया जाता है. आइटीआर से जुड़े इ-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने एआइएस को देखा जा सकता है. अगर विवरण गलत है तो विभाग को फीड बैक दे सकता है. अधिवक्ता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने एक लाख का शेयर बेचा है और एआइएस में डेढ़ लाख का शेयर दिख रहा है तो इनकम टैक्स विभाग को करदाता फीडबैक दे सकता है. विभाग एआइएस में संशोधन करेगा. अगर फीडबैक विभाग अस्वीकार कर देता हो तो करदाता को उसी हिसाब से अपना टैक्स चुकता करना होगा. अधिवक्ता ने बताया कि हर किसी को रिटर्न भरते समय अपना एआइएस जरूर चेक करना चाहिये, इससे रिटर्न भरने में चूक की संभावना नहीं रहती है. एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये वितीय लेन देन का विवरण स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन यानी एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है. विभाग ने तीसरे पक्ष के साथ किये गये लेन देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61 ए में दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें. इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद या 10 लाख से अधिक नगद जमा करना है. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, सब रजिस्ट्रार, एनबी एफसी, पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, डिविडेंड देने वाली और शेयर बायबैक कंपनियों पर होती है
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