नौकरी के नाम पर ठगी का मास्टरमाइंड सचेंद्र शर्मा की जमानत अर्जी खारिज
Author Prabhat khabar news desk
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नौकरी के नाम पर ठगी का मास्टरमाइंड सचेंद्र शर्मा की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरपुर.
जेल भेजे गये सचेंद्र शर्मा की गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब उनके वकीलों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है. दो दिनों पहले जेल भेजे गये मास्टरमाइंड की जमानत अर्जी बुधवार को न्यायालय में दाखिल की गयी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए खारिज की गयी है. बता दें कि अहियापुर निवासी मोहन कुमार और बेला के सौरभ कुमार ने रेलवे में नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपये ठगी करने, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने और ट्रेनिंग कैंप में झूठा प्रशिक्षण दिलवाने को लेकर बेला थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी. इसमें सचेंद्र शर्मा के अलावा बाजार समिति के आलू प्याज व्यवसायी श्याम बाबू सिंह, भजन गायिका सोनू मुस्कान, दानापुर रेलवे डिवीजन में कार्यरत कबीर, टेनर राजीव मिश्रा और वर्धमान जंक्शन का कर्मचारी बिंदा बिहारी वर्मा को भी नामजद आरोपी बनाया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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