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पूर्व मंत्री वृषिण पटेल का अग्रिम जमानत खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

Updated at : 24 Aug 2024 1:42 AM (IST)
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पूर्व मंत्री वृषिण पटेल का अग्रिम जमानत खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल का अग्रिम जमानत खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

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पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के अग्रिम जमानत खारिज बिशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने किया खारिज . मुजफ्फरपुर. नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले मे फंसे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. वृषण पटेल की ओर पटना हाई कोर्ट से आये अधिवक्ता ने बहस की. वहीं पीडिता की ओर से उनके अधिवक्ता ऋचा स्मृति व स्पेशल पीपी ने अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया. पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद वृषिण पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 5 अगस्त को अग्रिम जमानत जिला जज की अदालत मे दाखिल कराया था. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई हेतू विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 मे भेजा था. वृषण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषण पटेल को हाजिर होने के लिए समन्न जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. समन्न के बाद भी हाजिर नही हुए जिसके बाद कोर्ट ने उनके विरूद्ध वारंट जारी किया था. कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं पूर्व मंत्री वृषण पटेल पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है. पीड़िता की अधिवक्ता ने दी पूरी जानकारी पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया ने कोर्ट में जो शिकायत दायर की गई है उसमें बताया गया कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव जनसभा करने गए थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ पीड़िता ने जाकर उनसे मिली थी. उसने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं तो कोई रोजगार नहीं देते हैं. तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो. पीड़िता ने नाम पता और नंबर लिखकर अभियुक्त को दे दिया. इसके बाद वह वापस घर लौट गई. पटना में आकर मिलने को कहा गया था. फोन कर पटना के बोरिंग रोड पीड़िता पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ. पीड़िता जब उस गाड़ी में बैठी तो वह एक बड़े अपार्टमेंट के पास जाकर रुकी और पीड़िता को ऊपर ले जाया गया. जहां हवस का शिकार बनाया गया. उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने लगे और जब भी वह विरोध की तो अभियुक्त ब्लैकमेल करने लगते थे और अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया. अभियुक्त ने धमकी देते हुए कहा कि उसकी बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर दिया. इसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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