कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने दिया डीएम व डीएओ को निर्देशवर्ष 2014-15 की बहाली प्रक्रिया के लिए लागू होगा नया नियम संस्थानों से प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा चयन पत्र वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरकिसान सलाहकार पद पर बहाली के नियम में आंशिक तौर पर बदलाव किया गया है. नये नियम के अनुसार इन पदों पर चयन से पूर्व इनके सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच की जायेगी. कृषि विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण में सभी जिला पदाधिकारियों व जिला कृषि पदाधिकारियों को विभाग के नये नियम से अवगत करा दिया है. यह नियम वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया वर्ष 2014-15 के लिए होगी होगी. पत्र के अनुसार, किसान सलाहकारों की बहाली प्रक्रिया हो रही है. बहाली के दौरान इनके द्वारा पेश किये गये प्रमाण पत्र को इन लोगों को चयन पत्र देने से पहले ही जांच कर लेनी है. इस पद पर बहाली के लिए लोगों ने शैक्षणिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्रों को आवेदन के साथ पेश किया था. इन प्रमाण पत्रों की संबंधित विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट काउंसिल, परीक्षा समिति व अन्य संस्थाओं से जांच करायी जायेगी. संबंधित संस्थानों से प्रमाण पत्र की जांच के बाद सत्यता रिपोर्ट आने के बाद ही आवेदकों की मेधा सूची तैयार की जायेगी. इसके बाद उन लोगों को चयन पत्र दिया जायेगा. आवेदकों द्वारा पेश किये गये प्रमाण पत्रों का दो माह के अंदर सत्यापन करवा लेना है, अन्यथा अधिकारियों की लापरवाही समझी जायेगी.
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किसान सलाहकारों की बहाली से पूर्व होगी सर्टिफिकेट की जांच
कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने दिया डीएम व डीएओ को निर्देशवर्ष 2014-15 की बहाली प्रक्रिया के लिए लागू होगा नया नियम संस्थानों से प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा चयन पत्र वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरकिसान सलाहकार पद पर बहाली के नियम में आंशिक तौर पर बदलाव किया गया है. नये नियम […]
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