सूबे में 20 साल की सजा काट चुके 17 बंदी होंगे रिहा

सूबे में 20 साल की सजा काट चुके 17 बंदी होंगे रिहा
मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
राज्य के विभिन्न कारागारों में बंद 17 बंदियों को जल्द ही रिहा किया जाएगा, जिन्होंने अपनी परिहार अवधि सहित 20 वर्षों की सजा पूरी कर ली है. विधि विभाग के सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसकी सूचना सभी संबंधित जिलाधिकारी और काराधीक्षकों को दे दी गई है.रिहा होने वाले बंदियों में मुजफ्फरपुर स्थित अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का एक बंदी भी शामिल है. मधुबनी जिले के रहने वाले सतन महतो (58) नामक यह कैदी, हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. काराधीक्षक बृजेश सिंह मेहता ने बताया कि कुछ कागजी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, सतन महतो को अगले सप्ताह रिहा कर दिया जायेगा. आदेश के अनुसार, रिहाई के बाद उसे दो वर्षों तक प्रत्येक माह संबंधित थाना पर हाजिरी लगानी होगी. यह जानकारी भी दी गई है कि आजीवन कारावास के मामलों में, 14 वर्ष की संसीमन अवधि के साथ छह वर्ष की परिहार अवधि पूरी करने वाले बंदियों को ही रिहा किया जाता है. विधि विभाग के सचिव ने कारा मुक्त करने से पहले बंदियों के बारे में पूर्ण रूप से सत्यापन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए नियमानुसार संसीमन अवधि पूर्ण होने पर परिहार की जांच की जाएगी और काराधीक्षक पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही बंदियों की रिहाई करेंगे.
इन कारागारों से रिहा होंगे बंदी
अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 1 बंदी
भागलपुर: 2 बंदीमंडल कारा, भभुआ: 1 बंदी
मुक्त कारागार, बक्सर: 4 बंदीकेंद्रीय कारा, मोतिहारी: 1 बंदी
केंद्रीय कारा, पूर्णिया: 1 बंदीमंडल कारा, सहरसा: 4 बंदी
आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर: 1 बंदीविशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर: 2 बंदी
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By Prabhat Kumar
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