जानलेवा हमला में तीन को दस-दस वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2019 3:06 AM
मुजफ्फरपुर : जानलेवा हमला करने में मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-3राकेश कुमार ने सरैया थाना (जैंतपुर ओपी) क्षेत्र के नरगी जगदीश निवासी विमलेश सिंह, भूलन सिंह एवं विनोद सिंह को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. यह था मामला : नौ सितंबर, 2013 […]
मुजफ्फरपुर : जानलेवा हमला करने में मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-3राकेश कुमार ने सरैया थाना (जैंतपुर ओपी) क्षेत्र के नरगी जगदीश निवासी विमलेश सिंह, भूलन सिंह एवं विनोद सिंह को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.
यह था मामला : नौ सितंबर, 2013 को सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी अंतर्गत नरगी जगदीश गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमला में राधामोहन सिंह के छोटे भाई राजेश सिंह का बायां हाथ धारदार हथियार से काट कर अलग कर दिया गया. वहीं राधामोहन सिंह एवं उनके पुत्र विपुल को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था. उनके बयान पर सरैया पुलिस ने उनके ग्रामीण विमलेश सिंह, भूलन सिंह एवं विनोद सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.
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