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ग्राम कचहरी के मामलों में सरपंच की भूमिका बढ़ायें थानेदार : आइजी

मुजफ्फरपुर : ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों में सरपंच की भूमिका अहम होगी. लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए थानेदार इस दिशा में पहल करेंगे. इससे पुलिस का वर्कलोड कम होगा. यह निर्देश ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुपालन को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मौजूद पुलिसकर्मियों को संबाेधित करते हुए तिरहुत […]

मुजफ्फरपुर : ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों में सरपंच की भूमिका अहम होगी. लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए थानेदार इस दिशा में पहल करेंगे. इससे पुलिस का वर्कलोड कम होगा. यह निर्देश ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुपालन को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मौजूद पुलिसकर्मियों को संबाेधित करते हुए तिरहुत प्रक्षेत्र के आइजी गणेश कुमार ने कही.

कार्यशाला में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर व वैशाली जिलों के थानेदारों को संबोधित करते हुए आइजी ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में पुलिस को जो शक्तियां दी गयी है. उसका सही से अनुपालन किया जाये. अगर थाने में आपके पास ग्राम कचहरी से संबंधित मामले आये तो उसको गंभीरता से लेकर पहले उसको सरपंच व न्याय मित्र के पास भेजे. उनको हिदायत दे कि कचहरी स्तर पर मामले को निबटाये. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सही निर्देश दे.
अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तब उसकी शिकायत थाने में ले. अगर पंचायत स्तर पर उनके मामलों का निबटरा होता है , तो पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा. आइजी ने भूमि विवाद के मामलों में भी थानेदार को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है. उनको कहा गया है कि एसडीओ कोर्ट से अगर आपको किसी भी विवादित जमीन पर 144 करने की जिम्मेवारी दी जाती है तो उसको रोके नहीं, तुरंत इसका अनुपालन कराये.
मुख्यालय से जो जमीन विवाद के मामलों के निबटारे का निर्देश दिया गया है. उसका भी अनुपाल करें. पारिवारिक विवाद व पति- पत्नी के मामलों को भी पंचायत स्तर पर निबटाने का प्रयास करें. अगर मामला थाने तक पहुंचता है कि उन्हें 144 ए का भी जरूरत पड़े तो लाभ दे. कार्यशाला में थानेदारों को ट्रेनिंग देने के लिए रिटायर्ड जिला सत्र न्यायाधीश को बुलाया गया था. इस दौरान मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत, प्रभारी सिटी एसपी पीके मंडल आदि मौजूद थे.

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