ePaper

अधिवक्ता खुर्रम हत्याकांड में महिला समेत चार को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Oct 2019 3:18 AM (IST)
विज्ञापन
अधिवक्ता खुर्रम हत्याकांड में महिला समेत चार को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर : अधिवक्ता खुर्रम हत्याकांड की सुनवाई कर रहे एफटीसी -1 कुमार प्रकाश सहाय ने दोषी पाते हुए एक महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उन्हें पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की अर्थदंड की भी सजा मिली है. जिन्हें सजा मिली है, उनमें नगर थाना क्षेत्र के करबला निवासी अब्दुल रशीद,मोहम्मद अली […]

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर : अधिवक्ता खुर्रम हत्याकांड की सुनवाई कर रहे एफटीसी -1 कुमार प्रकाश सहाय ने दोषी पाते हुए एक महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उन्हें पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की अर्थदंड की भी सजा मिली है. जिन्हें सजा मिली है, उनमें नगर थाना क्षेत्र के करबला निवासी अब्दुल रशीद,मोहम्मद अली ,खैरून निशा व अब्दुल हफीज शामिल हैं. अभियोजन की ओर से एपीपी रामस्वार्थ यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कैलाश प्रसाद सिन्हा ने अपना पक्ष रखा था.

आपसी विवाद में आठ साल पूर्व हुई थी हत्या. नगर निगम के पूर्व उप महापौर व करबला निवासी मोहम्मद निशारूद्दीन उर्फ छोटे के भतीजा अधिवक्ता मोहम्मद जरेयाब उर्फ खुर्रम की हत्या आपसी विवाद में वर्ष 2011 में कर दी गयी थी.अब्दुल रशीद,मोहम्मद अली, खैरून निशा,अब्दुल हफीज व अन्य के विरूद्ध मामला दर्ज किया था. निशारूद्दीन उर्फ छोटे ने बयान में बताया था कि 8 अप्रैल 2011 की रात आठ बजे वह ऑफिस से घर आये तो आरोपी अब्दुल रशीद की बहन रबीया खातून रोते हुए मेरे घर पर आयी.
बोली कि मेरा भाई अब्दुल रशीद, उसकी पत्नी खैरून निशा और उसका चारों बेटा मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया है. हम रात को कहां जायें .इसी बात को लेकर हम खुर्रम को लेकर अब्दुल रशीद के घर गये. पूछे कि रशीद भाई बहन को घर से काहे निकाल दिये हैं. इसी पर आरोपी हम लोगों को घेर लिये .मुस्तफा अपने हाथ मे लिये गुप्ती खुर्रम को पेट में ताबड़तोड़ भोंक दिया. इलाज के क्रम में उसने दम तोड़ दिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन