निलंबित सीपीओ के सामने सहायक निदेशक से पुलिस ने की पूछताछ

Updated at : 05 Jul 2018 5:10 AM (IST)
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निलंबित सीपीओ के सामने सहायक निदेशक से पुलिस ने की पूछताछ

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में पुलिस ने रिमांड के दूसरे दिन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा से पूछताछ की. करीब तीन घंटे चली पूछताछ में पुलिस पीड़ित बच्चियों के स्थानांतरण के बाद प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर कई सवाल पूछते हुए सहायक निदेशक को घेरा. पुलिस सहायक निदेशक के जवाब […]

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मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में पुलिस ने रिमांड के दूसरे दिन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा से पूछताछ की. करीब तीन घंटे चली पूछताछ में पुलिस पीड़ित बच्चियों के स्थानांतरण के बाद प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर कई सवाल पूछते हुए सहायक निदेशक को घेरा. पुलिस सहायक निदेशक के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकी. निलंबित सीपीओ के सामने भी सहायक निदेशक से गहन पूछताछ हुई. कई मौके पर निलंबित सीपीओ व सहायक निदेशक के बयान में अंतर पाया गया. दिवेश कुमार शर्मा से नगर डीएसपी, केस की आईओ व अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने करीब तीन दर्जन से अधिक सवाल पूछा.

इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके सहायक निदेशक : रिमांड पर लिये जाने के बाद निलंबित सीपीओ रवि रौशन से नगर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन ने बच्चियों को स्थानांतरित करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में पूछताछ किया था. उन्होंने सहायक निदेशक को इस पूरे प्रकरण की जानकारी होने की जानकारी दी थी. इसके बाद मंगलवार की शाम ही सहायक निदेशक दिवेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. लेकिन वे बुधवार को नगर थाना पहुंचे. नगर डीएसपी ने उनसे भी उपरोक्त सवाल के साथ लड़कियों को किसके निर्देश पर शिफ्ट किया गया, पुलिस को इस मामले में गुमराह क्यों किया गया,पुलिस को विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की गलत जानकारी देकर क्यों पुलिस बल मंगाया गया सहित तीन दर्जन से भी अधिक सवाल पूछा गया.
जवाब में सहायक निदेशक ने पुलिस को सिर्फ इतना कहा कि पुरी कार्रवाई पटना स्थित निदेशालय के आदेश पर किया है. वह निदेशालय के अधीन आने वाले विभाग के कर्मचारी है. लेकिन पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई.
चिकित्सकीय जांच के बाद जेल भेजे गये रवि रौशन : इधर, बुधवार को निलंबित सीपीओ रवि रौशन की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें वापस केंद्रीय कारा भेज दिया गया. जेल भेजने से पूर्व आइओ ज्योति कुमारी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंची. उनका चिकित्सकीय जांच कराया गया. गौरतलब हो कि हो कि, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रवि रौशन को 48 घंटे के रिमांड पर लिया था. पुलिस कोर्ट से 72 घंटे का रिमांड मांगा था. लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिर्फ 48 घंटे के लिए ही रिमांड पर लेने का आदेश दिया था.
रवि रौशन की पत्नी ने पति को बताया निर्दोष: पूछताछ कर बाहर निकले नगर डीएसपी मुकुल प्रसाद रंजन से निलंबित सीपीओ रवि रौशन की पत्नी ने मुलाकात की और उन्हें निर्दोष बताते हुए न्याय देने की गुहार लगायी. नगर डीएसपी ने उससे लिखित आवेदन देने को कहा. इसके बाद वे सिटी एसपी के कार्यालय की ओर प्रस्थान कर गये.
मंगलवार शाम सहायक निदेशक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था
रिमांड अवधि पूरी होने के बाद निलंबित सीपीओ को वापस भेजा जेल
निलंबित सीपीओ की पत्नी ने नगर डीएसपी से न्याय की लगायी गुहार
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