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पत्रकार हत्याकांड में सीबीआइ कोर्ट में पेश हुए शहाबुद्दीन

तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से हुई पूर्व सांसद की पेशी 19 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राजद नेता व सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के साथ छह आरोपितों की गुरुवार को सीबीआइ की विशेष कोर्ट में पेशी हुई. दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो […]

तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से हुई पूर्व सांसद की पेशी

19 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई
मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राजद नेता व सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के साथ छह आरोपितों की गुरुवार को सीबीआइ की विशेष कोर्ट में पेशी हुई. दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से पेशी के दौरान पूर्व सांसद ने नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर अपना पक्ष रखा.
पूर्व सांसद ने कोर्ट से समय देने की मांग की, ताकि सीवान से आकर उसके वरीय अधिवक्ता अपना पक्ष रख सकें. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद 19 जून को सुनवाई की अगली तारीख दी.
सीबीआइ की ओर से स्पेशल पीपी एएच खान व पूर्व सांसद की ओर से दिलीप कुमार ने बहस की.
सीबीआइ के जांच रवैया पर उठाया सवाल : पूर्व सांसद के वकील दिलीप कुमार ने बताया कि शहाबुद्दीन ने कोर्ट के समक्ष सीबीआइ के जांच के रवैये पर सवाल उठाया है.
उसने बताया कि अक्तूबर 2016 में ही मो. कैफ व एक अन्य आरोपित ने नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी थी. कोर्ट की ओर से इसको लेकर रिमांड भी कर दिया गया. लेकिन आजतक सीबीआइ ने उन दोनों का नार्को टेस्ट नहीं कराया है. पूर्व सांसद ने कहा कि जब मैं सीबीआइ के 50-60 प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे चुका हूं, तो फिर लाइ डिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट का औचित्य क्या है. ज्ञात हो कि पांच जून को सीबीआइ ने कोर्ट से नार्को, पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग सहित चार टेस्ट के लिए पूर्व सांसद का चार दिनों का रिमांड मांगा था.
लड्डन को छोड़ अन्य पांच आरोपित हुए पेश : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपित लड्डन मियां को छोड़ अन्य पांच आरोपितों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कड़ी सुरक्षा के साथ मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिषु कुमार, रोहित कुमार सोनी व विजय कुमार गुप्ता को विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने आरोपितों के वकील शरद सिन्हा का पक्ष सुनने के बाद 19 जून को अगली तारीख दी है.
ये हैं मामला : सीवान स्टेशन रोड में 13 मई 2016 की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआइआर दर्ज की गयी थी.
पुलिस जांच के बाद लड्डन मियां को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य को आरोपित किया गया था. हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ व जावेद मियां जमानत पर हैं. विशेष सीबीआइ अदालत ने लड्डन मियां समेत सभी अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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