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ग्राम कचहरी को प्रभावी बनाने को लेकर दिया गया आइपीसी व बीएनएस धारा का प्रशिक्षण

Updated at : 21 Nov 2024 9:20 PM (IST)
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ग्राम कचरी को प्रभावी बाने को लेकर गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में विशेष दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया.

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धरहरा. ग्राम कचरी को प्रभावी बाने को लेकर गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में विशेष दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया. जिसमें सरपंच, उप सरपंच, ग्राम कचहरी सचिव , न्याय मित्र एवं पंचायत कार्यपालक सहायक ने भाग लिया. उसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार किया. जिला पंचायती राज की ओर से सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए पहुंचे आशीष कुमार ने ग्राम कचहरी का सफल क्रियान्वयन सहित ग्राम कचहरी ई-पोर्टल की विस्तृत रूप से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से न्याय संबंधित 40 आईपीसी की धारा को बीएनएस धारा में सम्मलित कर दिया गया है. जिसके तहत आइपीसी की धारा 153 को बदलकर बीएनएस के तहत 192 कर दिया गया है. वहीं आइपीसी 323 को बदलकर बीएनएस 115(2) कर दिया है. इसी प्रकार न्याय संबंधित 40 आईपीसी को बदलकर बीएनएस के तहत किया हैं. जिसकी जानकारी ग्राम कचहरी के सदस्यों को अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. ताकि धारा के तहत लोगो को न्याय देने में आपको सहूलियत हो. मौके पर धरहरा दक्षिण पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन, ईटवा पंचायत के सरपंच निरंजन तांती, रूबी देवी, इंद्रदेव कोड़ा, अशोक मंडल, जय प्रकाश बिंद, कुशेश्वर सिंह, संध्या देवी, तीतू महतो, उपसरपंच ब्रजेश बिंद, सचिव विकाश मिश्रा ,न्याय मित्र गौतम कुमार सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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