पाक्सो एक्ट में महिला सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 20 Jul 2024 11:52 PM (IST)
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पांच दोषियों को आजीवन कारावास

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13 मई 2022 की रात दोषियों ने घटना को दिया था अंजाम मुंगेर मुंगेर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार चौधरी ने शनिवार को पाक्सो एक्ट में एक महिला सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया. सजा पाने वालों में धरहरा के सुखेन कुमार उर्फ पोटरी, विकास कुमार, रोहित कुमार, उदय यादव तथा झुनियां देवी शामिल है. विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि धरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मई 2022 को सभी दोषियों ने पीड़िता के घर में हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही नाबालिग को अगवा कर करने साथ ले गये थे. इस मामले में सूचक सह पीड़िता के पिता ने धरहरा पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि घटना के दिन घर में केवल पीड़िता, उसका छोटा भाई और उसकी मां थी. घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था. तब उसके पड़ोसी सह आरोपित हथियार के साथ घर में घुसे और मां, पुत्री तथा पुत्र को अपने कब्जे में लेकर गोदरेज से पांच लाख मूल्य से सोने व चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपये नगद तथा दो मोबाइल फोन भी ले लिया था. इसके साथ ही नाबालिग पुत्री को भी हथियार के बल पर अगवा कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने सूचक की नाबालिग पुत्री को बरामद किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

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