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31 मार्च तक बकाया लगान नहीं चुकाने वालों की जमीन हो सकती है नीलाम

Updated at : 07 Mar 2026 7:37 PM (IST)
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31 मार्च तक बकाया लगान नहीं चुकाने वालों की जमीन हो सकती है नीलाम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लंबे समय से भू-लगान नहीं चुकाने वाले रैयतों और भूमि मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

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संग्रामपुर. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लंबे समय से भू-लगान नहीं चुकाने वाले रैयतों और भूमि मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. विभागीय निर्देशानुसार 31 मार्च तक बकाया लगान जमा नहीं करने वाले रैयतों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए कुर्की-जब्ती और जमीन की नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है. जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी निशीथ नंदन ने बताया कि अंचल स्तर पर बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है. सूची के आधार पर संबंधित रैयतों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगान भुगतान की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिससे रैयत घर बैठे ही अपना बकाया लगान जमा कर सकते हैं. 31 मार्च की निर्धारित समय सीमा के बाद बकायेदारों के खिलाफ लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत बकाया वसूली के लिए कुर्की-जब्ती और जमीन की नीलामी जैसी कार्रवाई भी संभव है. इसलिए सभी रैयतों को समय रहते अपना बकाया लगान जमा कर देना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि लगान वसूली को लेकर अब किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. विभाग ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया लगान जमा कर प्रशासन का सहयोग करें. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

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ANAND KUMAR

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ANAND KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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