बिना लाइसेंस के मांस-मछली बिक्री करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

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बिना लाइसेंस के मांस-मछली बिक्री करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

तारापुर बाजार सहित उर्दू चौक और चौरा नदी पुल के समीप कई दुकानदार बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली एवं चिकन की दुकानें सजाकर धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं.

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तारापुर. तारापुर बाजार सहित उर्दू चौक और चौरा नदी पुल के समीप कई दुकानदार बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली एवं चिकन की दुकानें सजाकर धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं. इससे जहां स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है. वहीं नगर पंचायत के नियमों की भी अवहेलना हो रही है. इतना ही नहीं कई राहगीरों को इन दुकानों के समीप से गुजरने पर नाक पर रुमाल तक रखना पड़ता है. नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोनाली प्रिया ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि किसी को मांस, मछली या चिकन की दुकान चलानी है, तो उसे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों और कानून का पालन करना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदारों को सर्वप्रथम नगर पंचायत, तारापुर कार्यालय से विधिवत लाइसेंस प्राप्त करना होगा. बिना लाइसेंस और नियमों के विरुद्ध खुले में दुकान लगाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदारों को निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया है. बावजूद कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकान लगाते हैं तो कार्रवाई तय है.

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