रेलकर्मी हत्याकांड में कुख्यात अमित मंडल को आजीवन कारावास

Updated at : 08 May 2019 6:42 AM (IST)
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रेलकर्मी हत्याकांड में कुख्यात अमित मंडल को आजीवन कारावास

मुंगेर : रेलकर्मी अरुण कुमार यादव हत्याकांड में मंगलवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने दोषी पाकर जमालपुर के कुख्यात अपराधी अमित मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपित संजय शाह उर्फ गोरकी को 10 वर्ष कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड […]

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मुंगेर : रेलकर्मी अरुण कुमार यादव हत्याकांड में मंगलवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने दोषी पाकर जमालपुर के कुख्यात अपराधी अमित मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपित संजय शाह उर्फ गोरकी को 10 वर्ष कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस ने भाग लिया.
रेल नगरी जमालपुर के बहुचर्चित रेलकर्मी अरुण कुमार यादव हत्याकांड में सुनवाई करते हुए मुंगेर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर कांड के अभियुक्त अमित मंडल तथा संजय शाह उर्फ गोरकी को दोषी पाया था.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित अमित मंडल को भादवि. की धारा 302 के तहत जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वही ₹10,000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की.
इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 साल कारावास व ₹1000 जुर्माना निर्धारित किया गया. जबकि इसी मामले में आरोपित संजय शाह को भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई गयी. साथ ही भादवि की धारा 324 के तहत 3 साल कारावास व ₹1000 जुर्माना एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 वर्ष कारावास व ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गयी.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 20 मई 2009 को अपराधियों ने जमालपुर शहर के नया टोला फुलका निवासी रेलकर्मी अरुण कुमार यादव को उस समय घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह अपने घर से जमालपुर रेल कारखाना ड्यूटी पर जा रहा था. रास्ते में ही घात लगाये अपराधियों ने उसे घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इस मामले में उसे बचाने पहुंचे अरुण यादव के पिता पर भी अपराधियों ने गोली चलायी थी. जिसमें वह जख्मी हो गया था. घटना को लेकर अरुण यादव के भाई संजय कुमार यादव ने जमालपुर थाना में कांड संख्या 47/09 दर्ज करायी थी. जिसमें जमालपुर के अमित मंडल, प्रिंस यादव, शिव मंडल, सुजीत पासवान को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
कांड के लंबे सुनवाई के बाद न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है. विदित हो कि अमित मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्व में अरुण यादव की मां दयावती देवी एवं चचेरा भाई कपिल देव यादव व राजेंद्र तांती की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जिस मामले में अरुण यादव कांड का सूचक था. अपराधियों द्वारा लगातार अरुण यादव को मुकदमा उठाने की धमकी दी जा रही थी और इसी कारण अरुण यादव की भी हत्या कर दी थी. विदित हो कि अमित मंडल कई हत्या व रंगदारी जैसे संगीन आपराधिक मामलों में आरोपित रहा है और वर्तमान में जेल में बंद है.
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