बिना ट्रेड लाइसेंस के प्रतिष्ठान चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, नगर आयुक्त की अपील

आयुक्त आशीष कुमार | Prabhat Khabar Network
मोतिहारी नगर निगम बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. नगर आयुक्त आशीष कुमार ने लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण कराने की अपील के साथ चेतावनी जारी की है.
Motihari News: नगर निगम क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 379 के तहत नगर निगम क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद जुलाई माह तक बड़ी संख्या में व्यापारियों ने न तो नया लाइसेंस बनवाया है और न ही पुराने लाइसेंस का नवीकरण कराया है. इसे देखते हुए नगर निगम ने व्यापारियों को जल्द लाइसेंस बनवाने की अपील के साथ कड़ी चेतावनी भी जारी की है.
नगर निगम को हो रहा राजस्व का नुकसान
नगर निगम के अनुसार, ट्रेड लाइसेंस के प्रति व्यापारियों की उदासीनता के कारण लाइसेंस जारी होने की संख्या में भारी कमी आई है. इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है. साथ ही बिना लाइसेंस के कारोबार बढ़ने से अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ गई है.
नगर आयुक्त ने जारी की अपील
नगर आयुक्त आशीष कुमार ने सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस जल्द से जल्द बनवाने या उसका नवीकरण कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिन व्यवसायियों ने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है या उसका रिन्यूअल नहीं कराया है, वे 'Suo Moto Writ Petition (C)-09/2025' के अनुमोदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस बनवाना सुनिश्चित करें.
लाइसेंस के लिए सिर्फ 2-3 दस्तावेज जरूरी
नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाया है. इसके लिए व्यापारियों को केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र।
- पता/स्थान प्रमाण: किरायानामा या होल्डिंग रसीद।
- फोटो: दो पासपोर्ट साइज फोटो।
बिना लाइसेंस कारोबार पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ-साथ संबंधित व्यवसायियों के बैंक खातों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यवसायी की होगी.
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