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एके 47 बरामदगी मामले में कुख्यात अपराधी कुणाल को उम्रकैद की सजा

Updated at : 08 May 2024 10:17 PM (IST)
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एके 47 बरामदगी मामले में कुख्यात अपराधी कुणाल को उम्रकैद की सजा

जिला जज देवराज त्रिपाठी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कुख्यात अपराधी कुणाल कुमार सिंह को दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी.जिला जज देवराज त्रिपाठी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कुख्यात अपराधी कुणाल कुमार सिंह को दोषी करार दिया है. मामले में उम्र कैद की सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि 15 मार्च 23को तत्कालीन एसपी को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी कुणाल कुमार सिंह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घर पर अपराधियों के साथ आया है. सूचना पर एसपी के निर्देशन में एएसपी सह चकिया डीएसपी के नेतृत्व में चकिया थाना अरेराज सुगौली मुफस्सिल बजरिया एवं पिपरा कोठी के साथ टीम गठित कर छापेमारी की गयी. इस दौरान कुड़िया बंगरी निवासी कुख्यात बदमाश कुणाल कुमार सिंह पिता अशर्फी सिंह अपने दरवाजे से पकड़े गए जहां से शेष अपराधी भागने में सफल हो गये. तलाशी के दौरान 9 एमएम लोडेड पिस्टल, मेगजीन, मोबाइल बरामद किया गया. उनके दरवाजे पर रखे बुलेट मोटरसाइकिल वाॅकीटाकी घर की तलाशी में एक के 47 राइफल जिसमें 25 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया. पिपरा कोठी के तत्कालीन एसआई मनोज कुमार सिंह के बयान पर पिपरा कोठी थाना कांड संख्या 63/23 भादवि की धारा 399/120बी,402/120बी,एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)डी,25(1)1-ए सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया. अभियोजन पक्ष ने सहायक लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र यादव ने 12 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने अपने निर्णय में आरोपी कुणाल कुमार सिंह पर 21 मामले दर्ज होने का जिक्र किया है. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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