90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% छूट, राष्ट्रीय लोक अदालत में बने 24 काउंटर

Author Intejarul Haq|Edited by Sumit Kumar
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90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% छूट

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मोतिहारी के वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 90 दिन से पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% तक की छूट पाएं. 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 24 काउंटरों पर सुलह और निपटारे का अवसर.

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Traffic Challan 50 Percent Discount: मोतिहारी जिले के वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए लंबित मामलों को आपसी सुलह से निपटाने का बड़ा मौका सामने आया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में शनिवार 12 सितंबर को मोतिहारी में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस अदालत का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के समय और पैसे की बचत करते हुए मामलों का सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है. इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन स्वामियों के लिए विशेष राहत का प्रावधान किया गया है.

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Traffic Challan Settlement: एकमुश्त योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की छूट

एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के अंतर्गत लंबित ट्रैफिक चालान पर भारी रियायत दी जा रही है. नियम के अनुसार जो चालान 90 दिन या उससे अधिक पुराने हो चुके हैं, उनकी पात्र धाराओं में निर्धारित शमन राशि (जुर्माने) पर 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट मिलेगी. इससे लंबे समय से जुर्माना न भर पाने वाले वाहन चालकों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत पहुंचेगी.

महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में स्थापित किए गए 24 काउंटर

यातायात चालान के त्वरित और व्यवस्थित निपटारे के लिए मोतिहारी शहर स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. भीड़भाड़ से बचने और लोगों की सहूलियत के लिए यहां कुल 24 विशेष काउंटर बनाए गए हैं. इन काउंटरों पर लोग बिना किसी लंबी प्रक्रिया के आसानी से अपने पुराने चालान की जांच कराकर मौके पर ही छूट के साथ भुगतान कर सकते हैं.

कुल 32 पीठों में सुलह योग्य मामलों का होगा निपटारा

ट्रैफिक चालान के अलावा जिले भर में कुल 32 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है. इन पीठों में विभिन्न सुलह योग्य विवादों की सुनवाई कर मौके पर ही उनका अंतिम निष्पादन किया जाएगा. इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति से विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

दीवानी, चेक बाउंस और पारिवारिक विवादों की होगी सुनवाई

लोक अदालत में दीवानी मुकदमों के साथ आपराधिक सुलह योग्य मामलों की भी सुनवाई होगी. इसके अलावा धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस), बैंक ऋण वसूली, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों का भी ऑन-द-स्पॉट समाधान निकाला जाएगा.

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