मधुबनी : बिहार के मधुबनी में कलुआही में दो साल पहले ग्यारह वर्षीय नाबालिग से गैंग रेप मामले को लेकर प्रथम एडीजे और विशेष कोर्ट पॉस्को के जज मो इशरत उल्लाह ने वीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग से सोमवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही उन पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने दोषी कलुआही थाना क्षेत्र के छतवनियां निवासी अतुल कुमार सिंह और गोपाल उर्फ राकेश सिंह को दफा 376 (डी) भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने उक्त दोनों दफा में प्रत्येक को दो- दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर प्रत्येक को एक- एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष ने बताया कि 22 अप्रैल 2018 को पीड़िता गांव के ही राम प्रकाश सिंह के यहां हरी सब्जी लाने गयी थी. वहां दरवाजे पर उक्त दोनों दोषी बैठे थे. वह पीड़िता को सब्जी लेने आंगन भेजे. फिर आंगन में पीड़िता को अकेली पाकर दोनों आरोपी द्वारा बारी बारी से दुष्कर्म किया गया. इस बाबत पीड़िता कि मां द्वारा कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.मुआवजा देने का आदेशउक्त मामले की पीड़िता को न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता विक्टिम कम्पनशेसन एक्ट के तहत मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
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नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो को उम्रकैद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनायी गयी सजा
बिहार के मधुबनी में कलुआही में दो साल पहले ग्यारह वर्षीय नाबालिग से गैंग रेप मामले को लेकर प्रथम एडीजे और विशेष कोर्ट पॉस्को के जज मो इशरत उल्लाह ने वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग से सोमवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी
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