दलित के साथ मारपीट मामले में दो लोग दोषी करार

Updated at : 14 Jun 2024 9:11 PM (IST)
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दलित के साथ मारपीट मामले में दो लोग दोषी करार

दलित के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के मामले की एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई

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मधुबनी. हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 15 वर्ष पूर्व दलित के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के मामले की एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद हरलाखी थाना क्षेत्र के विशौल निवासी अमरनाथ झा एवं सरोज झा को दफा 341, 323 एवं हरिजन अत्याचार अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की धारा 3 के तहत भविष्य में गलती नहीं करने की चेतावनी व एक साल तक शांति व्यवस्था कायम रखने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया. विशेष लोक अभियोजन सपन कुमार सिंह के अनुसार घटना 19 फरवरी 2009 की है. सूचक अपने घर पर दिन का खाना खा रहा था. इसी दौरान आरोपी जाति सूचक गाली-गलौज करने लगा. जब वह खाना खा कर बाहर निकला तो मारपीट करने लगा. जब सूचक के परिजन उसे बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट करने लगा था. घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है. मामले को लेकर सूचक राम कुमार महतो ने हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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