सामूहिक सड़क दुर्घटना फिर बनी विशेष स्थानीय आपदा, पीड़ितों को मिलेगी त्वरित आर्थिक सहायता

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बिहार सरकार ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को 'विशेष स्थानीय आपदा' घोषित किया है. इस निर्णय से सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और गंभीर रूप से घायलों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत त्वरित आर्थिक सहायता मिलेगी.

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Madhubani News: बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों और गंभीर रूप से घायल लोगों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इसके तहत सामूहिक सड़क दुर्घटना को फिर से राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है.

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एसडीआरएफ के तहत मिलेगा अनुग्रह अनुदान

नई अधिसूचना के अनुसार अब सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के निकटतम आश्रितों तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा.

2021 में समाप्त हुई व्यवस्था अब फिर बहाल

विभाग के अनुसार वर्ष 2015 में सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष स्थानीय आपदा घोषित कर एसडीआरएफ से सहायता देने की व्यवस्था लागू की गई थी. हालांकि वर्ष 2021 में बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली लागू होने के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी.

उस समय मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु की स्थिति में पांच लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये के अंतरिम मुआवजे का प्रावधान किया गया था.

त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए लिया गया निर्णय

सरकार ने माना है कि मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के माध्यम से मुआवजा मिलने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी होती है. ऐसे में दुर्घटना प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामूहिक सड़क दुर्घटना को दोबारा विशेष स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

नई व्यवस्था के तहत पात्र मृतकों के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल लोगों को एसडीआरएफ के मानकों के अनुरूप शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.


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