Madhubani POCSO Case: 9 साल पुराने नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी दोषी करार, 28 सितंबर को सजा पर सुनवाई
सिविल कोर्ट मधुबनी | Prabhat Khabar Network
मधुबनी में 9 साल पुराने नाबालिग अपहरण मामले में बड़ा फैसला आया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सूरज कुमार मंडल को दोषी करार दिया है. मामले में सजा का ऐलान 28 सितंबर को होगा.
मधुबनी: लखनौर आरएस ओपी थाना क्षेत्र से नौ वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के अपहरण मामले में शनिवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बलभद्रपुर रहीटोल निवासी सूरज कुमार मंडल को भादवि की धारा 363 और 366ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी.
2017 में स्कूल गयी थी नाबालिग
विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार, मामला अप्रैल 2017 का है. पीड़िता आठवीं कक्षा का परित्याग प्रमाणपत्र स्कूल से लेने गयी थी. इसी दौरान आरोपी ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लिया था.
घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी दौरान आरोपी का नाम सामने आया. इसके बाद पीड़िता की मां ने लखनौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
POCSO एक्ट समेत चार धाराओं में दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने सूरज कुमार मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत दोषी करार दिया.
अब अदालत 28 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.
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