Madhubani POCSO Case: 9 साल पुराने नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी दोषी करार, 28 सितंबर को सजा पर सुनवाई

Updated:
विज्ञापन

सिविल कोर्ट मधुबनी | Prabhat Khabar Network

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

मधुबनी में 9 साल पुराने नाबालिग अपहरण मामले में बड़ा फैसला आया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सूरज कुमार मंडल को दोषी करार दिया है. मामले में सजा का ऐलान 28 सितंबर को होगा.

विज्ञापन

मधुबनी: लखनौर आरएस ओपी थाना क्षेत्र से नौ वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के अपहरण मामले में शनिवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बलभद्रपुर रहीटोल निवासी सूरज कुमार मंडल को भादवि की धारा 363 और 366ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी.

विज्ञापन

2017 में स्कूल गयी थी नाबालिग

विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार, मामला अप्रैल 2017 का है. पीड़िता आठवीं कक्षा का परित्याग प्रमाणपत्र स्कूल से लेने गयी थी. इसी दौरान आरोपी ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लिया था.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी दौरान आरोपी का नाम सामने आया. इसके बाद पीड़िता की मां ने लखनौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

POCSO एक्ट समेत चार धाराओं में दोषी

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने सूरज कुमार मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत दोषी करार दिया.

अब अदालत 28 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

यह भी पढ़ें

‘भूमिहीनों को जमीन’ की सूचना पर समाहरणालय पहुंचीं महिलाएं, 8 साइबर कैफे संचालकों से भरवाया गया बॉन्ड

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन