मधुबनी में कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं पहुंची केस डायरी, बाबूबरही थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

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बाबूबरही थाना

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मधुबनी में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ. बाबूबरही थानाध्यक्ष को केस डायरी समय पर उपलब्ध न कराने पर नोटिस जारी किया गया है.

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मधुबनी: न्यायालय के बार-बार आदेश दिये जाने के बावजूद दो आपराधिक मामलों की केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार पांडेय की अदालत ने बाबूबरही थानाध्यक्ष की कार्यशैली को गंभीर मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.

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मामला बाबूबरही थाना कांड संख्या 322/2026 एवं 323/2026 से संबंधित है.

15 जुलाई को मांगी गयी थी केस डायरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाबूबरही थाना कांड संख्या 322/2026 में अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. इस मामले में अभियुक्त ने 10 जुलाई 2026 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 15 जुलाई 2026 को केस डायरी तलब की थी. लेकिन निर्धारित समय के भीतर पुलिस की ओर से केस डायरी उपलब्ध नहीं करायी गयी.

दूसरे मामले में भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं

इसी प्रकार बाबूबरही थाना कांड संख्या 323/2026 में अभियुक्त मो. आलम पर मारपीट एवं चोरी का आरोप है. इस मामले में भी अभियुक्त ने 7 जुलाई 2026 को अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था.

न्यायालय ने 10 जुलाई 2026 को केस डायरी की मांग की थी. किंतु लंबे समय बीत जाने के बाद भी डायरी न्यायालय में नहीं भेजी गयी.

दोनों मामलों में देरी पर कोर्ट सख्त

दोनों मामलों में न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद केस डायरी दाखिल नहीं किये जाने को अदालत ने गंभीर लापरवाही माना है. इसी को गंभीरता से लेते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार पांडेय की अदालत ने बाबूबरही थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

न्यायालय ने थानाध्यक्ष से केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है.

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