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सौतेला भाई की हत्या में मो. कलाम को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

Updated at : 09 Aug 2024 10:40 PM (IST)
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सौतेला भाई की हत्या में मो. कलाम को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व घरेलू विवाद में अमजद की हुई हत्या मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

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मधुबनी . हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व घरेलू विवाद में अमजद की हुई हत्या मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद दोषी आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनियां निवासी मो. कलाम को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर छ्ह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर सेअपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नरेन्द्र झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 29 मई 2019 की है. करीब 4 बजे शाम में अनसारुल एवं अमजद घरेलू बातों को लेकर अपने सौतेला भाई आरोपी मो. कलाम से बात करने गया. लेकिन वहां दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद के कारण हुई मारपीट में आरोपी अपने हाथ में लिए लाठी से अमजद के सर पर मारा. लाठी के मार से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वहीं गिर गया. इसके बाद तत्काल अमजद की मौत हो गई थी. घटना को लेकर रवीना खातुन ने अपने भैंसुर अमजद के हत्या को लेकर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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