सौतेला भाई की हत्या में मो. कलाम को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व घरेलू विवाद में अमजद की हुई हत्या मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 29 मई 2019 की है. करीब 4 बजे शाम में अनसारुल एवं अमजद घरेलू बातों को लेकर अपने सौतेला भाई आरोपी मो. कलाम से बात करने गया. लेकिन वहां दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद के कारण हुई मारपीट में आरोपी अपने हाथ में लिए लाठी से अमजद के सर पर मारा. लाठी के मार से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वहीं गिर गया. इसके बाद तत्काल अमजद की मौत हो गई थी. घटना को लेकर रवीना खातुन ने अपने भैंसुर अमजद के हत्या को लेकर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




