बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे क्लीनिक पर 10 हजार का जुर्माना, 24 घंटे में बंद करने का आदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्वास्थ्य विभाग ने बिना मानकों और रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध क्लीनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. राजनगर प्रखंड में एक ऐसे ही क्लीनिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसे 24 घंटे के भीतर बंद करने का सख्त निर्देश दिया गया है.
Illegal Clinic: स्वास्थ्य विभाग ने जिले में बिना मानक और फर्जी तरीके से चल रहे अवैध क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में राजनगर प्रखंड के भगवानपुर चौक स्थित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक क्लीनिक पर सिविल सर्जन ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही संचालक को 24 घंटे के भीतर क्लीनिक बंद करने का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है.
बिना लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिस पर एफआईआर का निर्देश
बिना लाइसेंस के अवैध रूप से दवा दुकान चलाने और मेडिकल प्रैक्टिस करने के आरोप में क्लीनिक संचालक मो. रमीज के खिलाफ पुलिस में तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया है. यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक-4 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजनगर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
औचक निरीक्षण में नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि भगवानपुर चौक स्थित उक्त क्लीनिक के पास न तो वैध निबंधन (रजिस्ट्रेशन) था और न ही यह क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनिवार्य मानकों को पूरा कर रहा था. सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि संचालक को 'नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2013' के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.
24 घंटे का अल्टीमेटम और जुर्माना
विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संचालक को 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि 'डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मधुबनी' के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही 24 घंटे के भीतर क्लीनिक बंद कर सिविल सर्जन कार्यालय में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.
लापरवाही बरतने पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर आदेशों का पालन न करने पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में क्लीनिक शुरू करने के लिए नया व वैध निबंधन अनिवार्य होगा. इस कार्रवाई से इलाके के फर्जी डॉक्टरों और बिना लाइसेंस दवा बेचने वालों में हड़कंप मच गया है.
आपके शहर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए