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Madhubani News. आवास लाभुकों के आवेदनों को कैंप में किया जा रहा ऑनलाइन

Updated at : 19 Dec 2024 10:15 PM (IST)
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Madhubani News. आवास लाभुकों के आवेदनों को कैंप में किया जा रहा ऑनलाइन

नगर निगम में पूर्व में जमा कराये गये आवास लाभुकों के आवेदन को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है. नगर निगम विवाह भवन में गुरुवार से 7 दिनों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है.

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Madhubani News. मधुबनी. नगर निगम में पूर्व में जमा कराये गये आवास लाभुकों के आवेदन को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है. नगर निगम विवाह भवन में गुरुवार से 7 दिनों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है. जिसमें अन्य जरूरी दस्तावेज के साथ आय और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना हर हाल में करना होगा. जबकि पहले जिन लाभुकों ने आवेदन जमा कराया है उसमें यह दोनों अनिवार्य नहीं था. वहीं सभी लाभकों की सूची विभाग को भेजी गयी है. जिसे विभाग ने स्वीकार भी किया है. कारण नगर निगम कर्मियों ने स्थलीय जांच के बाद इसे तैयार किया है. लेकिन सभी ऑफलाइन आवेदन जमा कराये गये थे. विभाग ने अब ऑनलाइन आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया है. विभागीय वीसी और दिये गये निर्देश के अनुसार मेयर अरुण राय ने कहा कि जो लाभुक अपना आवेदन निगम में जमा कराये हैं उन्हें सभी कागजात के साथ निगम में आकर ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा. आवेदक को आधार से लिंक मोबाइल जरूरी नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के लिए विभाग ने समय निर्धारित कर दिया है. वहीं आवेदकों की समस्याओं को देखते हुए मेयर अरुण राय व डिप्टी मेयर की सहमति के आधार पर ऑनलाइन आवेदन के लिए विवाह भवन में ही शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए निगम की ओर से सात काउंटर बनाये गये हैं. हर काउंटर के लिए वार्ड का निर्धारण कर दिया गया है. उसके आधार पर संबंधित लाभुक अपने कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन मुफ्त कर सकते हैं. इसपर होने वाले खर्च निगम वहन करेगी. उन्होंने कहा कि आवेदक अपने साथ आधार से लिंक मोबाइल अपने साथ लायेंगे. ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी डाला जा सके. उन्होंने कहा कि हर आवेदक को अपने साथ फिर से कागजात लाना जरूरी है. जरूरी दस्तावेज लाना जरूरी आवेदकों को अपने साथ सात दस्तावेज लाना जरूरी है. आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार का विवरण, आवेदक के सक्रिय बैंक खाता का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, माता व पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति लाना अनिवार्य है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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