इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान व दैनिकी लेखन का मिला प्रशिक्षण

Updated at : 12 Jun 2024 10:09 PM (IST)
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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान व दैनिकी लेखन का मिला प्रशिक्षण

हली जुलाई से लागू होने वाली नये आपराधिक कानून को लेकर प्रथम चरण का जिले के पुलिस पदाधिकारी का तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण बुधवार को समाप्त हो गया.

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मधुबनी . पहली जुलाई से लागू होने वाली नये आपराधिक कानून को लेकर प्रथम चरण का जिले के पुलिस पदाधिकारी का तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण बुधवार को समाप्त हो गया. प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 204 पुलिस पदाधिकारियों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया. तीसरे दिन हुए प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में प्रशिक्षक ईओयू के पुनि संजीव कुमार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान, साक्ष्य को सुरक्षित करने व संग्रह करने और प्रमाणपत्र से संबंधित पुलिस आदेश संख्या 328/24 भाग एक एवं पुलिस आदेश संख्या 328/24 भाग दो के साथ अनुसंधान के लिए ओपन सोर्स टूल्स के बारे में बारिकी से जानकारी दी. वहीं दूसरे सत्र में अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार झा ने कांड दैनिकी लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी दी. मौके पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर, परिक्षमाण पुलिस उपाधीक्षक सहित जिले के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

तीन चरणों में नौ दिन होना है प्रशिक्षण

जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नये आपराधिक कानून को लेकर तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाना है. जहां प्रथम चरण में 10 से 12 जून तक हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलेभर के 204 पुलिस पदाधिकारियों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया. वहीं दूसरे चरण में 13 से 15 जून तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. वहीं तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 से 20 जून तक चलेगा.

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