छह से 14 उम्र के शत -प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में कराएं नामांकन

Updated at : 13 Jun 2024 10:57 PM (IST)
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छह से 14 उम्र के शत -प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में कराएं नामांकन

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी कर छह से 14 उम्र के शत -प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में नामांकन हर हाल में कराने का निर्देश दिया है.

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मधुबनी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी कर छह से 14 उम्र के शत -प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में नामांकन हर हाल में कराने का निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव ने बच्चों का नामांकन उम्र सापेक्ष कक्षाओं में कराने का आदेश दिया है. जारी पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 2 कंडिका 3(1) के आलोक में छह से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकट के विद्यालयों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. नि:शुल्क और अनिवार्य प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है.

आंगनबाड़ी सेविका व जनप्रतिनिधि का लें सहयोग

छह से 14 वर्ष के शत -प्रतिशत बच्चों का नामांकन के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं व जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया है. स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल से बाहर के बच्चों के नामांकन के लिए संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, टोला सेवक, तालिमी मरकज, विकास मित्र, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच से सहयोग लें. सभी बच्चों के नामांकन की जिम्मेवारी स्कूलों के प्रधान शिक्षक व भारसाधक की होगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बच्चे शत-प्रतिशत स्कूलों में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करें. वहीं अभिभावक के अनुरोध पर ही बच्चों का नाम नामांकन पंजी से हटाया जाए.

कहते हैं अधिकारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी जावेद आलम ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए विभागीय निर्देशों के अनुसार अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को विभागीय निर्देशों का हर हाल में पालन करने का आदेश दिया गया है.

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