नगर थाना पुलिस पर हमला मामले में बड़ा फैसला, विशेष न्यायालय ने जमानत अर्जी ठुकराई

Author Ajay anand|Edited by Purushottam Kumar
Updated:
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सांकेतिक तस्वीर, AI Generated Image

मधुबनी में पुलिस पर हमला मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों अर्जुन मंडल और किसन राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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Madhubani News: नगर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला और मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) गोरखनाथ दूबे की अदालत ने अर्जुन मंडल और किसन राम की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों आरोपी पुराने बस स्टैंड के समीप हुई घटना के मामले में गिरफ्तार किए गए थे.

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विशेष लोक अभियोजक पूनम कुमारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप है. इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष ने 23 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप

एफआईआर के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शांति भंग करने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर नगर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ आरोपियों के घर छापेमारी करने पहुंचे. आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उनके परिजनों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया और मारपीट की.

घटना में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार की एक अंगुली टूट गई थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया.

मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि, जांच की अनुशंसा

पुलिस के अनुसार मेडिकल जांच में दोनों आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई. वहीं आरोपियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है.

इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों के आरोपों की जांच के लिए आईजी दरभंगा को अनुशंसा की है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है..


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