मारपीट मामले में पांच को सजा, Rs 20 हजार जुर्माना

Updated at : 25 Dec 2019 1:02 AM (IST)
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मारपीट मामले में पांच को सजा, Rs 20 हजार जुर्माना

घायलों को भी मिलेंगे सात-सात हजार रुपये मधुबनी : खुटौना थाना क्षेत्र में दुर्गीपट्टी में हरिकिशुन मंडल के साथ मारपीट करने मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय नवीन कुमार चौधरी केa न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के दलिल सुनने के बाद आरोपी मूरन मंडल, शिबू मंडल, रमण मंडल, वरूण मंडल एवं शत्रुध्न मंडल को […]

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घायलों को भी मिलेंगे सात-सात हजार रुपये

मधुबनी : खुटौना थाना क्षेत्र में दुर्गीपट्टी में हरिकिशुन मंडल के साथ मारपीट करने मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय नवीन कुमार चौधरी केa न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के दलिल सुनने के बाद आरोपी मूरन मंडल, शिबू मंडल, रमण मंडल, वरूण मंडल एवं शत्रुध्न मंडल को दफा 147, 148, 323, 341, 324 एवं 149 में दोषी पाते हुए.
तुरंत दंडित करने की जगह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिए शांति सदाचार रखने, अपराध को पुनरावृति नहीं करने, न्यायालय तलबी पर उपस्थित होकर दंड भोगने के लिए तैयार रहने के शर्त पर दस हजार रुपये के स्वयं मुचलका पर छोड़ दिया. साथ ही परिवीक्षा अधिनियम के धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में प्रत्येक को चार- चार हजार जुर्माना लगाया है.
न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया है कि कुल जुर्माना राशि 20 हजार रुपये में से 6 हजार रुपये अभियोजन व्यय के रूप में जमा करने एवं सात- सात हजार रुपये जख्मी हरिकिशन मंडल एवं सुनीता देवी को दिया जाए. अभियोजन की ओर से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी सोमांशु शेखर व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरूण कुमार ने बहस किया.
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