पैक्स चुनाव : जिले में पहले चरण का मतदान नौ दिसंबर को

Updated at : 05 Nov 2019 12:39 AM (IST)
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पैक्स चुनाव : जिले में पहले चरण का मतदान नौ दिसंबर को

चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, पांच चरणों में होगा मतदान दूसरे चरण का 11 दिसंबर, तीसरे का 13 दिसंबर, चौथे चरण में 15 एवं पांचवें चरण में 17 दिसंबर को होगा मतदान मधुबनी : जिला के प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की अधिसूचना राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी कर दिया गया है. इसके […]

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चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, पांच चरणों में होगा मतदान

दूसरे चरण का 11 दिसंबर, तीसरे का 13 दिसंबर, चौथे चरण में 15 एवं पांचवें चरण में 17 दिसंबर को होगा मतदान
मधुबनी : जिला के प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की अधिसूचना राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है. जिले के 21 प्रखंडों के 311 पैक्सों में पांच चरणों में मतदान आयोजित किया जायेगा. जिसके तहत प्रथम चरण 9 दिसंबर, द्वितीय चरण 11 दिसंबर, तृतीय 13 दिसंबर, चतुर्थ चरण 15 एवं पंचम चरण के मतदान के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित किया गया है.
नामांकन 26 से
पैक्स चुनाव के लिये नामांकन की प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू हो जायेगा. यह 28 नवंबर जारी रहेगा. जबकि द्वितीय चरण का नामांकन अवधि 28-30 नवंबर तक, तीसरे चरण के लिये होने वाली चुनाव का नामांकन का तिथि 30 नवंबर से 2 दिसंबर, चौंथे चरण का 2-4 दिसंबर व पंचम चरण का 4-6 दिसंबर नामांकन अवधि तय किया गया है.
आचार संहिता को लेकर निर्देश जारी
पैक्स चुनाव 2019 के अधिसूचना के बाद आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की संयुक्त सचिव रंजना कुमारी द्वारा कई दिशा निर्देश निर्गत किया गया है.
उम्मीदवार व उनके समर्थकों के लिए
निर्वाचन क्षेत्र में 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अपराध हो.
मादक द्रव्य की आपूर्ति का आयोजन नहीं किया जाय. सार्वजनिक या निजी परिसरों में पोस्टर, बैनर, झंडा आदि किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जायेगा. किसी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के लिए सक्ष्य पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. प्रस्तावित सभा के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को अनुमति नहीं है. जुलूस का आयोजन अपने समिति क्षेत्र में ही किया जाय.चुनाव के दौरान समिति के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए.
समिति निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए. किसी संगठन या संस्था से किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना है. समिति के खर्च पर ऐसा कोईविज्ञापन या पंपलेट जारी नहीं किया जाय, जिसमें समिति की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो. अभ्यर्थियों, प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन के लिए क्या करें व क्या न करें.
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