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जानलेवा हमला में चार दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 को

Updated at : 23 Oct 2019 1:10 AM (IST)
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जानलेवा हमला में चार दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 को

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र में राजीव कुमार यादव पर हुए जानलेवा हमला के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी लौकही निवासी दिनेश साह, लक्ष्मी नारायण साह, परमेश्वर साह एवं कामेश्वर साह को दफा 307/34, 341 […]

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मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र में राजीव कुमार यादव पर हुए जानलेवा हमला के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी लौकही निवासी दिनेश साह, लक्ष्मी नारायण साह, परमेश्वर साह एवं कामेश्वर साह को दफा 307/34, 341 एवं 323 भादवि में दोषी पाया है.

सजा पर सुनवाई 25 अक्तूबर होगा. अपर लोक अभियोजक के अनुसार 7 मार्च 2018 को 5.15 बजे सूचक राजीव कुमार यादव अपने घर पिपराही से लौकही बाजार आया था और नहर चौक नाश्ता करने आ रहा था. इसी दौरान कम्युनिष्ट पार्टी कार्यालय के पास लक्ष्मी साह का बेटा धनेश्वर साह जो साइकिल से आ रहा था.
उसी क्रम में सूचक के मोटर साइकिल पर हड़बड़ा कर गिर गया. इसी पर सूचक को भी गाली देने लगा और अन्य एक मुकदमा में सुलह करने के लिए दबाव डालने लगा था. इस बात को लेकर बाताबाती हुई और उक्त आरोपी सब मिलकर लाठी, डंडा, फरसा से मारपीट कर जख्मी कर एक कमरा में बंद कर दिया था. जिसे बाद में पुलिस ने छुड़ाया था. घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है.
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