नरेश की हत्या में चार दोषी 15 को होगी सुनवाई

Updated at : 02 Oct 2019 12:44 AM (IST)
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नरेश की हत्या में चार दोषी 15 को होगी सुनवाई

मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी में करीब 15 साल पहले नरेश कुमार यादव की हत्या के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी ने न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी भूपट्टी निवासी चंद्रशेखर यादव, महेंद्र यादव, संजीत यादव एवं खजौली […]

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मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी में करीब 15 साल पहले नरेश कुमार यादव की हत्या के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी ने न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी भूपट्टी निवासी चंद्रशेखर यादव, महेंद्र यादव, संजीत यादव एवं खजौली थाना क्षेत्र के छपराढी निवासी ठकाई यादव उर्फ ठकहर यादव को दफा 302 एवं 120(बी)भादवि में दोषी करार किया.

सजा पर सुनवाई 15 अक्टूबर को होगा. अपर लोक अभियोजक कैलाश कुमार साह के अनुसार दिनांक 9 अप्रैल 2004 के रात्री के करीब मृतक नरेश कुमार यादव के पिता सूचक राम अवतार यादव खरगबनी गांव के सुधीर खन्ना के घर से पूजा देख कर घर लौटा तो बारी में पुआर पर अपने पुत्र का शव पड़ा देखा था. जिसके गर्दन पर दाग था. और हाथ से घड़ी गायब थी. इस बावत सूचन द्वारा अज्ञात के विरुद्ध बाबूबरही में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

अनुसंधान में आया आरोपी का नाम. नरेश कुमार यादव की हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान के दौरान इस बात का पता चला कि नरेश कुमार यादव कि हत्या आरोपी चंद्रशेखर यादव आपसी रंजिश के कारण अन्य अभियुक्त महेंद्र यादव, संजीत यादव एवं ठकाई यादव के साथ मिलकर अपने आंगन में नरेश यादव का हत्या कर उसके बारी में रख दिया था.

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