मधुबनी : बेल्हवार उच्च विद्यालय पढने जा रही 15 वर्षीय छात्रा की शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद दोषी अभियुक्त खजौली थाना क्षेत्र के दोस्तपुर निवासी संजय कुमार साह को सात सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही उक्त दोनों दफा में दस दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र नारायण ने कम से कम सजा की मांग की थी.