दीपक व सन्नी हत्याकांड के आरोपित को उम्र कैद

Updated at : 17 Aug 2018 6:12 AM (IST)
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दीपक व सन्नी हत्याकांड के आरोपित को उम्र कैद

मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र के दीपक झा व सन्नी कुमार झा हत्याकांड मामले का सजा के बिंदु पर सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में गुरुवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी परौल निवासी प्रवीण झा एवं विजलपुरा निवासी राकेश कुमार झा […]

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मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र के दीपक झा व सन्नी कुमार झा हत्याकांड मामले का सजा के बिंदु पर सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में गुरुवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी परौल निवासी प्रवीण झा एवं विजलपुरा निवासी राकेश कुमार झा को दफा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अन्य दफा 328/34 भादवि में भी आठ- आठ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. प्रत्येक को पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलाकांत शरण झा एवं सूचक अधिवक्ता सपन कुमार सिंह ने न्यायालय से जघन्य हत्या के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा ने बहस किया था.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2016 को आरोपी प्रवीण कुमार झा जो एमआरा था ने मृतक सन्नी कुमार सिंह एवं दीपक कुमार झा को अपने बहनोई आरोपी राकेश कुमार झा के लोहा चौक पर स्थित होम्योपैथी की दुकान पर ले गया. जहां आरोपियों द्वारा दवा की जगह अन्य पदार्थ पिला दिया. फिर परौल स्थित अपने घर पहुंचा दिया.
जहां रात में दोनों की तबीयत खराब होने लगी. दोनों को इलाज के लिए पहले मधुबनी लाया गया. फिर वहां से रेफर होकर दरभंगा में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. लेकिन इलाज के दौरान ही 16 अगस्त 2016 को दीपक झा का निधन हो गया. वहीं 20 अगस्त 2016 को सन्नी कुमार सिंह का भी निधन हो गया था. इस बाबत मृतक सन्नी कुमार सिंह के पिता पकड़साम निवासी अशोक कुमार सिंह के बयान पर अरेड़ थाना कांड संख्या 77/16 दर्ज हुआ था.
अरेड़ थाना क्षेत्र का मामला
दवा के नाम पर पिला दिया था जहरीला पदार्थ
एडीजे द्वितीय ने सुनाया फैसला
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