अरेड़ थाना क्षेत्र में करीब दो साल पूर्व हुए दोहरे हत्या कांड के मामले की सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Aug 2018 4:23 AM
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मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र में करीब दो साल पूर्व हुए दोहरे हत्या कांड के मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा ने आरोपी परौल निवासी प्रवीण झा एवं विजलपुरा निवासी राकेश कुमार झा को दफा 302/34 एवं 328/34 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर […]
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मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र में करीब दो साल पूर्व हुए दोहरे हत्या कांड के मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा ने आरोपी परौल निवासी प्रवीण झा एवं विजलपुरा निवासी राकेश कुमार झा को दफा 302/34 एवं 328/34 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
क्या है मामला. अपर लोक अभियोजक कमला कांत शरण झा के अनुसार दिनांक 14 अगस्त 2016 को आरोपी प्रवीण कुमार झा मृतक सन्नी कुमार सिंह जो अपने ननिहाल परौल में रहकर पढाई कर रहा था और गांव के ही मृत दीपक कुमार झा को लोहा स्थित अपने बहनोइ आरोपी राकेश कुमार झा, जो लोहा चौक पर होम्योपैथिक की दुकान करता था, वहां ले गया. जहां आरोपियों द्वारा दवा के जगह अन्य पदार्थ पिला दिया. फिर दोनों को परौल स्थित अपने अपने घर पहुंचा दिया. जहां रात में दोनों व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगी. जहां दोनों को इलाज हेतु पहले मधुबनी लाया गया फिर वहां से रेफर होकर दरभंगा में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. लेकिन तबीयत अधिक खराब होने के कारण इलाज के दौरान ही 16 अगस्त 2016 को दीपक झा का निधन हो गया.
वहीं 20 अगस्त 2016 को सन्नी कुमार सिंह का निधन हो गया था. इस बाबत मृतक सन्नी कुमार सिंह के पिता पकड़साम निवासी अशोक कुमार सिंह के बयान पर अरेड़ थाना कांड संख्या 77/16 दर्ज हुआ था.
दो साल में हुआ विचारण. सपन कुमार सिंह सूचक के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध तीन महीना के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया. वहीं न्यायालय ने त्वरित विचारण कर आरोपी को दोषी करार कर दिया.
अरेड़ थाना क्षेत्र के परौल गांव का मामला, दवा के नाम पर पिला दिया था जहरीला पदार्थ
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