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मारपीट मामले में सात को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा

Updated at : 04 Aug 2024 8:52 PM (IST)
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मारपीट मामले में सात को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा

मारपीट मामले में सात को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा

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प्रतिनिधि, मधेपुरा व्यवहार न्यायालय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनिता शंकर की अदालत ने खेत में जुताई करने के समय मारपीट करने के लिए गम्हरिया थाना के जलवार गांव के राजेश मंडल, रामप्रवेश मंडल, राधेश्याम मंडल, कृपाल मंडल, डोमी मंडल, सुनील मंडल एवं अनिल मंडल को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. क्या है मामला मामले के सूचक दिनेश मंडल के अनुसार 23 नवंबर 2015 को अपने भाई सुधीर मंडल के साथ खेत में गेहूं की बुआई कर रहे थे. उसी समय गांव के राजेश मंडल, रामप्रवेश मंडल, राधेश्याम मंडल, कृपाल मंडल, डोमी मंडल, सुनील मंडल एवं अनिल मंडल सूचक के खेत में ट्रैक्टर लेकर आये एवं जोर-जबरदस्ती खेत को जोतने लगे. जब सूचक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया उस पर अभियुक्त ने सूचक तथा उसके भाई सुधीर मंडल पर हमला किया. जिससे वे लोग जख्मी हो गये. ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को सदर अस्पताल मधेपुरा में भर्ती कराया. इस संबंध में सूचक ने गम्हरिया थाना में प्राथमिक दर्ज करवाया. मामले में जांच पदाधिकारी के द्वारा 8 अप्रैल 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया एवं 11 नवंबर 2016 को अभियुक्त पर आरोप तय किये गये मामले में अभियोजन के तरफ से सात साथियों का परीक्षण किया तथा बचाव पक्ष ने अपनी तरफ से तीन साक्षी पेश किया. मामले में राज्य की ओर से बहस अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से बहस अधिवक्ता शंभूनाथ मिश्रा कर रहे थे.

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