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शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश करने पर लगेगा जुर्माना

Updated at : 27 Dec 2024 6:48 PM (IST)
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शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश करने पर लगेगा जुर्माना

शहर की मुख्य सड़क पुरानी बाजार में महावीर स्थान के समीप बुधवार की देर रात्रि सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गये हैं.

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शहर के बीचो-बीच सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन

लखीसराय. शहर की मुख्य सड़क पुरानी बाजार में महावीर स्थान के समीप बुधवार की देर रात्रि सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गये हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी पंकज मुकुल मणि के द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. बड़े वाहन के प्रवेश करने पर हजारों रुपये जुर्माना देना होगा. गुरुवार की रात डीटीओ के द्वारा विद्यापीठ चौक, पुरानी बाजार, नया बाजार, जमुई मोड़ आदि जगहों पर सघन जांच की कई बड़े वाहन के कागजातों की भी जांच-पड़ताल की गयी. बाइपास निर्माण हो जाने के बाद बड़े वाहन की प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. वहीं डीएम के पूर्व आदेशानुसार सभी वाहन चालक को शहर के बीच से सवारी उठाने से मना किया गया है, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके.

गैरेज संचालकों को सड़क के किनारे वाहन नहीं खड़ा करने की हिदायत

विद्यापीठ चौक से डीएवी पब्लिक स्कूल बड़हिया रोड के सभी गैरेज संचालकों को सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर किसी भी प्रकार के काम नहीं करने की सख्त हिदायत दी गयी है. ऐसा नहीं करने पर गैरेज संचालक के साथ-साथ वाहन चालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. विद्यापीठ चौक एवं जमुई मोड़ से शहर में बड़े वाहन प्रवेश करते हैं तो उसपर जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. वहीं सड़क के किनारे बड़े वाहन खड़ा करने पर भी कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

पंकज मुकुल मणि, डीटीओB

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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