नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Apr 2019 5:48 AM
किशनगंज : एडीजे प्रथम व विशेष न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के बाद उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित शंभू ठाकुर, पिता सीताराम ठाकुर साकिल बेलवा हाट थाना व जिला किशनगंज को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. किशनगंज थाना कांड संख्या 175/ 17 […]
किशनगंज : एडीजे प्रथम व विशेष न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के बाद उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित शंभू ठाकुर, पिता सीताराम ठाकुर साकिल बेलवा हाट थाना व जिला किशनगंज को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. किशनगंज थाना कांड संख्या 175/ 17 में अनुसंधान के उपरांत भादवि की धारा 302, 201 एवं पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत संज्ञान लेने के बाद न्यायालय में विचारण हुआ.
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