नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
Updated at : 12 Apr 2019 5:48 AM (IST)
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किशनगंज : एडीजे प्रथम व विशेष न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के बाद उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित शंभू ठाकुर, पिता सीताराम ठाकुर साकिल बेलवा हाट थाना व जिला किशनगंज को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. किशनगंज थाना कांड संख्या 175/ 17 […]
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किशनगंज : एडीजे प्रथम व विशेष न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के बाद उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित शंभू ठाकुर, पिता सीताराम ठाकुर साकिल बेलवा हाट थाना व जिला किशनगंज को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. किशनगंज थाना कांड संख्या 175/ 17 में अनुसंधान के उपरांत भादवि की धारा 302, 201 एवं पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत संज्ञान लेने के बाद न्यायालय में विचारण हुआ.
उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत आरोपित को दोषी पाते हुए न्यायालय ने भादिव 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
मिली जानकारी के अनुसार सूचक पप्पू रजक के साले की नाबालिग पुत्री उनके घर आयी हुई थी, जो 11 अप्रैल 2017 को अचानक गायब हो गयी. काफी खोजबीन के बाद मक्के की खेत में इसकी लाश मिली थी. स्थानीय लोगों ने शंभु कुमार ठाकुर को मक्के की खेत से निकलते देखा था.
सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस के समक्ष शंभु ठाकुर ने अपना जुर्म कबूल किया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने जोरदार बहस करते हुए सख्त से सख्त सजा दिये जाने की मांग न्यायालय से की. वहीं बचाव पक्ष के दीपक कुमार सहनी ने अपनी दलील इस मामले में दी.
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