ससुर की जान लेने वाली कलयुगी बहू को ताउम्र जेल की सजा; किशनगंज ADJ-1 सुरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
फोटो- किशनगंज कोर्ट
किशनगंज अदालत ने सत्यवान मुर्मू हत्याकांड में मोहम्मद चांद और बसंती हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
किशनगंज में हत्या के एक गंभीर मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने पौआखाली थाना क्षेत्र निवासी सत्यवान मुर्मू की हत्या के मामले में रूईधासा निवासी मोहम्मद चांद और पौआखाली थाना क्षेत्र निवासी बसंती हेम्ब्रम को दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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जुर्माना नहीं देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
अदालत के आदेश के अनुसार दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एससी-एसटी मामलों के विशेष लोक अभियोजक आदुलाल हरिजन ने प्रभावी पैरवी की.
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
विशेष लोक अभियोजक आदुलाल हरिजन के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया. दोनों पक्षों की अंतिम दलील और बहस सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद चांद और बसंती हेम्ब्रम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
पौआखाली थाना कांड संख्या 31/2025 से जुड़ा है मामला
यह मामला पौआखाली थाना कांड संख्या 31/2025 से संबंधित है. इसकी सुनवाई स्पेशल वाद संख्या 65/2025 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपों को साबित करने की पैरवी की.
अप्रैल 2025 में हुई थी सत्यवान मुर्मू की हत्या
अप्रैल 2025 में पौआखाली थाना क्षेत्र निवासी सत्यवान मुर्मू की हत्या कर दी गई थी. मामले में बसंती हेम्ब्रम पर मोहम्मद चांद के साथ मिलकर अपने ही ससुर सत्यवान मुर्मू की हत्या करने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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