एक साल तक नाबालिग का करता रहा यौन शोषण, गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार, प्राथमिकी दर्ज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Sep 2024 10:55 PM
पौआखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में युवक शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक नाबालिग का यौन शोषण करता रहा और गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया.
किशनगंज.जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में युवक शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक नाबालिग का यौन शोषण करता रहा और गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया. लड़की 7 माह से अधिक की गर्भवती है. परिजनों को जानकारी होने के बाद पौआखाली थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है. वहीं इस मामले में पौआखाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेलीभिट्ठा गांव निवासी राजा नामक युवक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. पुलिस ने बीते मंगलवार को पीड़िता का किशनगंज सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है. पीड़िता का न्यायालय में 164 का बयान दर्ज होना अभी बाकी है.
क्या है मामलापीड़िता के द्वारा थाने में दिये आवेदन के मुताबिक आरोपित युवक एक वर्ष पूर्व पीड़िता के घर पर आया और उन्हें अकेले में पाकर शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया. आरोपित युवक ने पीड़िता के विरोध करने पर मां -बाप को जान से मरवाने तथा उनकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करते रहा. डर के मारे चुप वह रही, इधर पीड़िता जब गर्भवती हो गई तब पीड़िता ने अपने परिजनों को उनके साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के मां- बाप जब आरोपित युवक के परिजन से मिलकर उनकी बेटी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की जानकारी देकर अपनी बेटी से आरोपित युवक के साथ शादी कराने का प्रस्ताव रखा तो आरोपित की मां और बहन गुस्से में आकर उनलोगों को भला बुरा कहकर भगा दिया. इस बीच मामला सामाजिक स्तर से निपटाने को लेकर मुखिया, सरपंच व अन्य के द्वारा पंचायत रखी गई, किंतु पंच का फैसला मानने से आरोपित युवक के परिजन यह कहकर इंकार कर गया कि बेटी की इज्जत की कीमत बोलो और पैसे ले जाओ और जहां जाना है जाओ, जो करना है करो हमें कोई डर नहीं. अंत में थक हारकर पीड़िता न्याय के लिए रविवार को पुलिस के शरण में पहुंच गई. हालांकि आरोपित युवक पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर है. वहीं आरोपित युवक ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है.
क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्र से पूछने पर बताया कि पीड़िता नाबालिग है पीड़िता की ओर थाने में आवेदन दिया गया है. लिखित शिकायत मिलने के बाद पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है. मेडिकल रिपोर्ट के बाद पीड़िता का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा.
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